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यूपी के मुरादाबाद में गौहत्या के आरोप में बजरंग दल के सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ
अक्सर गोरक्षा से जुड़े रहने वाले बजरंग दल के पदाधिकारियों पर बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में गोहत्या का आरोप लगाया गया। उन्हें कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से गाय के शवों को रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। (Bajrang Dal members arrested on charges of cow slaughter)

यूपी के मुरादाबाद में गौहत्या के आरोप में बजरंग दल के सदस्य गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 16 और 28 जनवरी को मुरादाबाद के छाज्लेट पुलिस स्टेशन की सीमा में गाय के शव पाए जाने के बाद मुरादाबाद में बजरंग दल इकाई के जिला प्रमुख सहित चार लोगों को गोहत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हेमराज मीना ने कहा कि गिरफ्तार लोगों की पहचान सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू, राजीव चौधरी, रमन चौधरी और शहाबुद्दीन के रूप में हुई है। मीना ने कहा, “छाज्लेट पुलिस स्टेशन प्रभारी को हटाने और शहाबुद्दीन के प्रतिद्वंद्वी को मामले में फंसाने के इरादे से शहाबुद्दीन ने सुमित बिश्नोई और राजीव चौधरी के आदेश पर गायों की हत्या की और शवों को रखा।”
उन्होंने कहा, “छाज्लेट थाने के उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार को आरोपियों से मिलीभगत के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।”
इस बीच, छाज्लेट थाना प्रभारी, सत्येन्द्र शर्मा ने पुष्टि की कि सुमित बिश्नोई मुरादाबाद बजरंग दल इकाई का जिला प्रमुख है, जबकि राजीव चौधरी संगठन का ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता है।
अधिक विवरण साझा करते हुए, एसएसपी ने कहा कि विस्तृत जांच तब शुरू की गई थी जब 28 जनवरी को दूसरा शव बरामद किया गया था, क्योंकि इस बार कुछ गोरक्षकों ने गोहत्या का वीडियो राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को पोस्ट किया था और स्थानीय पुलिस स्टेशन प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
मीना ने कहा, “जांच के दौरान किसी शहाबुद्दीन का नाम सामने आया और पूछताछ के दौरान उसने पूरी साजिश का खुलासा किया।”

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इस बीच, मुरादाबाद पुलिस द्वारा साझा किए गए प्रेस नोट में, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पहला गाय का शव 16 जनवरी को छाज्लेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत समद गांव के पास कांवर पथ से बरामद किया गया था। शव की बरामदगी के बाद, बजरंग दल के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांठ ब्लॉक कार्यालय में स्थानीय थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और महमूद नामक व्यक्ति पर गोहत्या का आरोप लगाया गया। हालाँकि, घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ यूपी गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और महमूद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि जांच के दौरान उनका इस घटना से संबंध साबित नही हो सका।
दूसरी बार, शव को रखा गया था, और वीडियो को SHO को हटाने के एकमात्र उद्देश्य से एक्स (X) पर पोस्ट किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने महमूद को फंसाने की कोशिश की क्योंकि उनकी शहाबुद्दीन से दुश्मनी है। हालांकि, प्रेस नोट में कहा गया कि पूरी साजिश आरोपियों के ही खिलाफ पलट गई।

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